IBEX NEWS,शिमला।
राज्य सरकार ने महापौर और उप महापौर के पद की अवधि अधिसूचित कर दी है।नगर निगम सोलन/मंडी/धर्मशाला/पालमपुर में निर्वाचित निकाय के लिए पहले दो कार्यकाल की समाप्ति के बाद ढाई वर्षऔर संबंधित निगमों का आधे साल का कार्यकाल होगा।
हिमाचल की धारा 36 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश नगर निगम चुनाव नियम, 2012 के नियम 81 (1) और नियम 81-ए के अनुसार हापौर और उप महापौर के पद की अवधि अधिसूचित करते हैं नगर निगम सोलन/मंडी/धर्मशाला/पालमपुर में निर्वाचित निकाय के लिए पहले दो कार्यकाल की समाप्ति के बाद ढाई वर्ष और संबंधित निगमों का आधे साल का कार्यकाल होगा।
इसके अलावा, संबंधित जिले के उपायुक्त
नगर निगम के उनके संबंधित क्षेत्राधिकार
सोलन/मंडी/धर्मशाला को आयोजन हेतु प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया जाता है। वे अधिकारी पद के लिए चुनाव के संचालन के लिए बैठक और उसकी अध्यक्षता करेंगे।