हिमाचल प्रदेश में सभी होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों को अब अपना दोबारा पंजीकरण करवाना होगा।

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IBEX NEWS NETWORK,शिमला।

हिमाचल प्रदेश में सभी होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों को अब दोबारा पंजीकरण करवाना होगा।क्योंकि बिना पंजीकरण के अवैध रूप से चल रही इकाइयों पर प्रदेश सरकार शिकंजा कसने जा रही है।  सीएम ने विधानसभा में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास, रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2023 पेश किया। विधेयक अधिसूचित होने के 30 दिन के भीतर सभी इकाइयों को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन करने वाली इकाइयों को उनके मौजूदा पंजीकरण लाइसेंस की अवधि खत्म होने तक शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।लाइसेंस की अवधि खत्म होने के बाद सरकार द्वारा तय पंजीकरण शुल्क अदा करना होगा। पर्यटन इकाइयों को पंजीकरण के तमाम दस्तावेजों व अन्य औपचारिकताओं को 90 दिनों के भीतर पूरा करना होगा। बता दें कि होम स्टे प्रदेश सरकार और बेड एंड बेक्रफास्ट केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय की योजना के तहत खोले जाते हैं। इन दोनों योजनाओं के तहत पर्यटकों को ठहराने पर होटलों की तरह किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता है। पर्यटन विकास एवं पंजीकरण कानून 2002 के तहत गैर पंजीकरण के चल रही इकाइयों के संचालकों को छह महीने की सजा और 10 हजार जुर्माने का प्रावधान था। सरकार ने संशोधन विधेयक में छह महीने की सजा को खत्म कर जुर्माने की राशि 10 हजार से बढ़ाकर एक लाख करने का प्रावधान किया है। पंजीकरण के बाद लाइसेंस दो साल तक वैध माना जाएगा।

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