राज्य में हर महीने 1,500 रुपये लेने के लिए महिलाएं गुरुवार से आवेदन कर सकती हैं। बुधवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना अधिसूचित कर दी है। राज्य सरकार से नियमित आय प्राप्त नहीं करने वाली महिलाओं को ही 1,500-1,500 रुपये मिलेंगे। धनराशि लेने के लिए महिलाओं को तहसील कल्याण अधिकारी के पास आवेदन करने होंगे। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी होना अनिवार्य रहेगा।प्रदेश की पात्र महिलाओं को योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 से 1,500-1,500 रुपये हर माह देने का मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने एलान किया है। सरकार 18 से 59 साल तक की पांच लाख से अधिक पात्र महिलाओं को योजना के तहत प्रतिमाह यह राशि देगी। 60 से अधिक उम्र की महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को पहले ही बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह किया गया है। प्रार्थना पत्र जिला कल्याण अधिकारी व तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में निशुल्क प्राप्त होंगे। इसके अलावा विभागीय वेबसाइट www.esomsa.hp.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे। अधूरे प्रार्थना पत्रों को दुरुस्त करने के लिए 15 दिनों के भीतर वापस भेजा जाएगा। योजना में शामिल 10 से 25 फीसदी लाभार्थियों का निरीक्षण प्रत्येक वर्ष होगा।
यह दस्तावेज भी साथ में करवाने होंगे जमा
- प्रार्थना पत्र के साथ फोटोग्राफ
- वैध आयु प्रमाणपत्र
- मूल निवासी प्रमाणपत्र
- बैंक-डाकघर खाता संख्या के लिए पासबुक की छायाप्रति
- आधार कार्ड की छायाप्रति
- राशन कार्ड की छायाप्रति
- बौद्ध भिक्षुणियों के लिए पंचायत या बौद्ध मठ की मुख्य भिक्षुणी द्वारा जारी प्रमाणपत्र