आबकारी विभाग ने 6805 लीटर अवैध शराब बरामद की।

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आबकारी विभाग ने जिला चम्बा, कांगड़ा, हमीरपुर, शिमला, कुल्लू और बद्दी में अवैध शराब के कारोबार के विरूद्ध कार्रवाई कर 6805 लीटर शराब व लाहन बरामद की है। 

 IBEX NEWS,शिमला।

आबकारी विभाग ने जिला चम्बा, कांगड़ा, हमीरपुर, शिमला, कुल्लू और बद्दी में अवैध शराब के कारोबार के विरूद्ध कार्रवाई कर 6805 लीटर शराब व लाहन बरामद की है। 
यह जानकारी देते हुए राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त डॉ. यूनुस ने आज यहां बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से विभाग द्वारा गठित 59 टीमों ने सीमावर्ती क्षेत्रों व प्रदेश के भीतर अवैध शराब का कारोबार करने वाले लोगों के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की है।    
उन्होंने कहा कि विभाग की जिला चम्बा की टीम ने तीसा क्षेत्र के दुर्गम इलाकों कुड्डी व तरेला में 2550 लीटर लाहन जब्त कर नष्ट की है। गत सप्ताह चम्बा ज़िला की टीम ने तीसा क्षेत्र के कठिन इलाकों कुथला, दुमास व झन्नास में लगभग 3300 लाहन बरामद कर नष्ट की है। राजस्व जिला नूरपुर की टीम ने पुराना गंगथ क्षेत्र में 1500 लीटर लाहन बरामद की। जिला हमीरपुर की टीम ने भी एक घर की तलाशी के दौरान 86 बक्से (1032 बोतलें) शराब बिना दस्तावेजों के बरामद की व हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 के अन्तर्गत कार्यवाई करते हुए एफआइआर दर्ज की।
उन्होंने कहा कि ज़िला शिमला, मंडी व कुल्लू की टीमों ने इस सप्ताह क्रमशः 515, 191 व 141 लीटर अवैध शराब जब्त की है। गत सप्ताह सिरमौर की टीम ने सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पांवटा साहिब के साथ लगते टोका खारा जंगल में लगभग 16000 लीटर लाहन हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 के अंतर्गत जब्त व नष्ट की थी।
आबकारी आयुक्त ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के मद्देऩजर किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को रोकने के लिए विभाग सीमावर्ती राज्यों के आबकारी अधिकारियों व पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर अवैध शराब के कारोबार में लिप्त लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस प्रकार की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। उन्होंने नागरिको से आग्रह किया है कि अवैध शराब तथा फ्रीबिज के मामले संज्ञान में आते ही तुरन्त टोल फ्री नम्बर 18001808062, दूरभाष नम्बर 0177-2620426 तथा व्हाट्सऐप नम्बर 94183-31426 व controlroomhq@gmail.com     पर जानकारी साझा करंे ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।

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