IBEX NEWS,शिमला ।
हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत महिलाओं को अब मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। राज्य सरकार ने वीरवार को इसकी अधिसूचना जारी की है। फैसले से हिमाचल में विधवाओं, दिव्यांग महिलाओं और एकल नारियों को अपना मकान बनाने का सपना साकार होगा।महिला के पास 2 बिस्वा जमीन होनी चाहिए, चाहे वह सरकार की ओर से ही उपलब्ध कराई गई है और नाम परिवार रजिस्टर में होना चाहिए। महिला ने 25 वर्ष तक मकान न बेचा हो। पंचायत सचिव व शहरी निकायों की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना भी अनिवार्य किया गया है। वार्षिक आय 2.50 लाख से कम हो। महिलाओं को श्रम अधिकारी के पास आवेदन करना होगा।
WhatsApp Group
Join Now