IBEX NEWS, शिमला।
जिला अदालत शिमला की ओर से युग हत्याकांड में दोषियों को सुनाई फांसी की सजा के पुष्टिकरण पर हिमाचल हाईकोर्ट में आगामी सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। बुधवार को हाईकोर्ट में फिरौती के लिए बच्चे (युग) की हत्या करने वाले दोषियों को दी गई फांसी की सजा पर सुनवाई हुई। जज अजय मोहन गोयल व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई पूरी न होने पर अब आगामी सुनवाई 15 दिसंबर को रखी गई है।
मामला सत्र न्यायाधीश की ओर से रेफरेंस के तौर पर हाईकोर्ट के समक्ष रखा गया है। इस मामले में तीनों दोषियों ने भी अपील के माध्यम से सत्र न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी है। ऐसे में अब हाईकोर्ट इस पर अंतिम फैसला देगा।
तीनों दोषियों ने 14 जून, 2014 को शिमला के राम बाजार से फिरौती के लिए युग का अपहरण किया था। अपहरण के 2 साल बाद अगस्त 2016 में भराड़ी पेयजल टैंक से युग का कंकाल बरामद किया गया था। तीनों ने मासूम के शरीर में पत्थर बांध कर उसे जिंदा पानी से भरे टैंक में फेंक दिया था।
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3 दोषियों को फिरौती के लिए 4 साल के मासूम युग की अपहरण के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिमला की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। 6 सितंबर 2018 को तीनों दोषी चंद्र शर्मा, तेजिंद्र पाल और विक्रांत बख्शी को सजा सुनाते हुए न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने इस अपराध को दुर्लभ में दुर्लभतम श्रेणी के दायरे में पाया था।