27 अप्रैल, 2022
IBEX NEWS,Shimla
उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने कहा है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा 12 अगस्त, 2021 को जारी अधिसूचना के तहत चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भण्डारन, वितरण, बिक्री व उपयोग पर 01 जुलाई, 2022 से प्रतिबंध लागू हो जाएगा।
पीडब्लयूएम नियम-2016 संशोधित नियमों के अनुसार पाॅलीस्टाईरीन सहित सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण, आयात, स्टाॅकिंग, वितरण, बिक्री व उपयोग 01 जुलाई, 2022 से प्रतिबंधित होगा। इसी प्रकार प्लास्टिक की छड़ियों के साथ कानों की कलियां, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की छड़ें, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की छड़ें, सजावट के लिए पाॅलीस्टाईरीन (थर्मोकाॅल), प्लेट कप, गिलास, कटलरी जिनमें कांटे, चम्मच, चाकू, पुआल, ट्रे, मिठाई बक्से के चारों और फिल्म लपेटना या पैकिंग करना, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट, प्लास्टिक या पीवीसी बैनर 100 माॅइक्रोन से कम पर भी लागू होगा। इसी प्रकार वर्जिन या रिसाईकल प्लास्टिक से बना कैरी बैग, 120 माईक्रोन से कम नहीं होना चाहिए।
उन्होंने सभी उत्पादकों, स्टाॅकिस्टों, दुकानदारों, ई-काॅर्मस कम्पनियों, स्ट्रीट वैंडरों, खुदरा विक्रेताओं, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों व आम जनता से निर्धारित समय सीमा के अनुसार पहचान की गई एसयूपी वस्तुओं के उत्पादन, स्टाॅकिंग, वितरण व बिक्री रोकने के लिए कहा है। साथ ही 20 जून 2022 तक एसयूपी मंदों की शून्य सूचि सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही के लिए भी कहा है।
उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।