हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय:लड़कियों की विवाह योग्य आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने तथा संबंधित नियमों और अधिनियमों में आवश्यक संशोधन करने को भी स्वीकृति।वार्षिक पीरियड आधार गेस्ट टीचर’ को सैद्धांतिक मुहर।
राज्य में फिल्म शूटिंग के लिए आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान करने के दृष्टिगत एकल खिड़की तंत्र के माध्यम से एक फिल्म फेसिलिटेशन सेल स्थापित किया जाएगा। साथ ही इसके लिए एक समर्पित वैब पोर्टल भी तैयार किया जाएगा। बैठक में मातृत्व लाभ अधिनियम-1962 के अंतर्गत शिक्षा विभाग में कार्यरत महिला कुक-सहContinue Reading