किशोर न्याय अधिनियम के बारे में अधिकारी उपमंडल स्तर तक जागरूकता कैंप लगाएं और विभिन्न प्रावधानों को प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें। 14 फरवरी 2017 को उपायुक्त कार्यालय में बच्चों की काउंसलिंग के लिए जिला बाल परामर्श केंद्र की स्थापना की गई है, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की काउंसलिंग की जाती है। जुलाई 2022 से 13 दिसंबर 2022 तक इस केंद्र के माध्यम से 24 बच्चों को परामर्श प्रदान किया गया है, जिनमें दो बालिकाएं शामिल हैं।….डीसी शिमला।
IBEX NEWS, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज जिला बाल संरक्षण इकाई की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस योजना के तहत 2500-2500 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जा रही है, जो बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जारी रहती है। बैठकContinue Reading