उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि उक्त मार्ग पर वाहनों को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार तय IBEX NEWS,शिमला। बालूगंज क्रॉसिंग से बालूगंज चौक तक का मार्ग यातायात हेतु बहाल कर दिया गया है। जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 और 117Continue Reading