संजौली क्षेत्र में 11 सितम्बर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 रहेगी लागू – जिला दंडाधिकारी।
2024-09-10
सामान्य जनजीवन पूरी तरह रहेगा सुचारू पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रहेगा प्रतिबंध आदेश 11 सितम्बर को प्रातः 7 बजे से रात्रि 11.59 बजे तक रहेंगे लागू स्कूल, कॉलेज, सरकारी व निजी कार्यालय, बाजार नियमित से रूप खुले रहेंगे IBEX NEWS,शिमला। शिमला शहर के संजौलीContinue Reading