IBEX न्यूज़,शिमला।
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) मंडी की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को विभिन्न धाराओं में 5 साल कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है।
उप जिला न्यायवादी मंडी नवीना राही के अनुसार 28 मार्च, 2018 को 16 बर्षीय नाबालिग पीड़िता के माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि पीड़िता अपनी सहेली के साथ मेला देखने गई थी। इस दौरान उसकी सहेली के भाई ने उसके साथ कार में दुष्कर्म किया, जिसके बारे में पीड़िता ने किसी को नहीं बताया।
कुछ दिन बाद पीड़िता को जब घर में उल्टी व पेट दर्द हुआ तो मां उसे चैकअप के लिए अस्पताल ले गई जहां पता चला कि वह गर्भवती है। इस पर पीड़िता ने सारी घटना अपनी मां को बताई और बताया कि आरोपी ने उससे शादी का वायदा किया था।
अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को धारा 363 के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास के साथ 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा, धारा 376 के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 6 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।