IBEX NEWS,शिमला।
हिमाचल की जल विद्युत परियोजनाओं के जल पर लगाए उपकर को ग़ैरक़ानूनी कहना तर्क संगत नहीं हैं।
हिमाचल की जल विद्युत परियोजनाओं के जल पर लगाया उपकर के अध्यादेश से किसी भी प्रकार के MOU या संधि का कोई उलंघन नहीं, अपितु हिमाचल का अधिकार है।सीएम ने कहा पंजाब ,हरियाणा का ग़ैरक़ानूनी कहना तर्क संगत नहीं। दोनों राज्यों के बखेड़े पर सीएम ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा से कहा की पानी के बँटवारे पर नहीं हैं।ये बिजली के उत्पादन पर लगाया है।सदन में पंजाब और हरियाणा द्वारा वाटर सेस के ख़िलाफ़ लाए हुए पविधेयक पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखु जवाब दे रहे थे।
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