सेब और नाशपाती को बिना वजन के क्रय और विक्रय पर राज्य सरकार की उल्लंघनकर्ता कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई। बकाएदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए।

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दोषी पाए जाने पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत उल्लंघनकर्ताओं के पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित कर दिए जाएंगे।

जारी लाइसेंस के बिना मार्केट यार्ड पराला में कारोबार करने पर लगी एक को फटकार और दूसरा मार्केट यार्ड रोहड़ू में वजन के आधार पर फलों की बिक्री और खरीद के सरकारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन को ठेंगा दिखा रहा था।

नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कर रही प्रदेश सरकार: बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी।

IBEX NEWS,शिमला।

बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज यहां कहा कि प्रदेश सरकार बागवानों के कल्याण के लिए हाल ही में लिए गए निर्णयों को सख्ती से लागू करने के हरसंभव प्रयास कर रही है। किसी को भी नियमों की अवेहलना की अनुमति नहीं दी जाएगी और उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश कृषि और बागवानी उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम- 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कृषि उपज विपणन समिति ने कड़ा संज्ञान लेते हुए बकाएदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।
बागवानी मंत्री ने कहा कि इन उल्लंघनकर्ताओं द्वारा सेब और नाशपाती को बिना वजन के क्रय और विक्रय किया गया। इनमें से एक डिफॉल्टर कृषि विभाग द्वारा जारी लाइसेंस के बिना मार्केट यार्ड पराला में कारोबार कर रहा था। दूसरा उल्लंघनकर्ता मार्केट यार्ड रोहड़ू में वजन के आधार पर फलों की बिक्री और खरीद के सरकारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहा था।
जगत सिंह नेगी ने कहा कि दोषी पाए जाने पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत उल्लंघनकर्ताओं के पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित कर दिए जाएंगे।

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