Himachal Cabinet Decisions: विशेष राहत पैकेज को मंजूरी, 2161 पद भरे जाएंगे, इन कर्मियों का मानदेय बढ़ा।वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी।

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 चिंतपूर्णी में बनेगा रोपवे,दुकान या ढाबे, गोशाला पर इतना मिलेगा मुआवजा,पशुओं के नुकसान पर मिलेगा इतना मुआवजा,

IBEX NEWS,शिमला।

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में वन विभाग की ‘वन मित्र’ योजना को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया। इसके तहत  2061 वन बीटों में एक-एक वन मित्र को मजबूत करने के लिए लगाया जाएगा। जमीनी स्तर के संस्थानों को शामिल करके वन क्षेत्रों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास में स्थानीय समुदायों की भागीदारी और वन विभाग में अनुबंध के आधार पर वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दी गई।

जलशक्ति विभाग कर्मियों को तोहफा
मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग के जल रक्षकों, बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ताओं, पैरा फिटर तथा पैरा पंप ऑपरेटरों के मानदेय में 500 रुपये प्रति माह की वृद्धि करने का निर्णय लिया।  अब इन्हें क्रमश: 5000, 4400 6000 और 6000 रुपये मिलेंगे। 

 चिंतपूर्णी में बनेगा रोपवे
मंत्रिमंडल ने तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए जिला ऊना में पीपीपी मोड में चिंतपूर्णी बाबा माई दास भवन पार्किंग से चिंतपूर्णी मंदिर तक 76.50 करोड़ रुपये की लागत से यात्री रोपवे प्रणाली स्थापित करने को सैद्धांतिक मंजूरी दी। 
परिवहन विभाग में  ई-टैक्सी किराये पर लेने की मंजूरी
परिवहन विभाग में 15 ई-टैक्सी किराये पर लेने की भी मंजूरी दी गई। राज्य के सभी जिलों में आपात स्थिति के दौरान वैकल्पिक संचार के लिए शौकिया और सामुदायिक रेडियो को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। यह सूचना स्रोतों, आपातकालीन प्रबंधकों और आपदा या आपातकालीन स्थितियों से प्रभावित लोगों के बीच प्रभावी सूचना आदान-प्रदान प्रदान करेगा।

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सीसे पर माल कर घटा, निजी बस ऑपरेटरों के लिए 234 रूटों की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने सीसे पर अतिरिक्त माल कर 25 पैसे प्रति किलोग्राम कम करने का निर्णय लिया। राज्य के लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए निजी ऑपरेटरों के लिए 234 रूटों और टेंपो यात्रियों के लिए अतिरिक्त 100  रूटों को मंजूरी दी गई। साथ ही यातायात निरीक्षकों, मोटर वाहन निरीक्षकों, परिवहन विभाग के वरिष्ठ मोटर वाहन निरीक्षकों और पुलिस विभाग के सहायक उप निरीक्षक और हेड कांस्टेबल को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराधों को कम करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी घोषित करने के लिए  मंजूरी दे दी।

विशेष राहत पैकेज को मंजूरी
कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में दो बिस्वा और ग्रामीण क्षेत्रों में तीन बिस्वा जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। इससे उन लोगों को लाभ होगा, जो बेघर हो गए हैं और जिनके पास नए घर बनाने के लिए उपयुक्त जमीन नहीं बची है। कैबिनेट में मुख्यमंत्री की ओर से 30 सितंबर 2023 को घोषित राज्य में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज को मंजूरी दी गई। यह विशेष पैकेज 24 जून 2023 से 30 सितंबर 2023 तक दिया जाएगा। विशेष पैकेज के तहत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकान के लिए मुआवजा राशि 1.30 लाख से साढ़े पांच गुना बढ़ाकर सात लाख रुपये की गई है। इसके अलावा कच्चे घर को आंशिक क्षति के लिए एक लाख रुपये, जबकि पक्के घर को आंशिक क्षति के लिए मुआवजा साढ़े 15 गुना बढ़ाकर 6,500 से एक लाख रुपये किया जाएगा।

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दुकान या ढाबे, गोशाला पर इतना मिलेगा मुआवजा


इसके अलावा किसी दुकान या ढाबे को नुकसान होने पर दी जाने वाली 25,000 रुपये की राशि को भी चार गुणा बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जाएगा। राज्य सरकार गोशाला को हुए नुकसान के लिए तीन हजार की बजाय 50 हजार रुपये की बढ़ी हुई वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। राज्य सरकार किरायेदारों के सामान की क्षतिपूर्ति के लिए मौजूदा 2,500 से 20 गुना वृद्धि के साथ 50,000 रुपये देगी।

पशुओं के नुकसान पर मिलेगा इतना मुआवजा


बड़े दुधारू और भार ढोने वाले पशुओं की हानि के लिए 55,000 हजार रुपये और बकरी, सुअर, भेड़ और मेमने के लिए 6,000 प्रति पशु मुआवजा दिया जाएगा। कृषि और बागवानी भूमि के नुकसान के लिए 10,000 रुपये प्रति बीघा राशि बढ़ाई जाएगी। वहीं, फसल नुकसान पर मुआवजा 500 रुपये प्रति बीघा को आठ गुना बढ़ाकर 4,000 रुपये किया जाना है। कृषि और बागवानी भूमि से गाद हटाने के लिए वित्तीय सहायता 1384.61 रुपये प्रति बीघा को 5,000 रुपये किया जाएगा।

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