IBEX NEWS,शिमला।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सी और डी श्रेणी कर्मचारियों के तबादलों पर से रोक हटा दी गई है। 21 आज शनिवार से लेकर 31 अक्तूबर की अवधि के लिए ये रोक हट गई है। 1 नवंबर से तबादलों पर फिर से प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब संबंधित विभाग के मंत्री की मंजूरी से इन कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। इस अवधि के दौरान सामान्य तबादले होंगे। हालांकि, ऐसा करते समय सरकार की ओर से जारी शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा।
इन शर्तों के अनुसार तबादलों के आदेश सख्ती से समय-समय पर संशोधित व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत-2013 के अनुसार किए जाएंगे। तबादला आदेश जारी करते समय किसी अधिकारी के सामान्य कार्यकाल(तीन वर्ष) पूरा होने पर विचार किया जाएगा। हालांकि, प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक स्टेशन पर कम से कम दो साल का कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारी का तबादला किया जा सकता है। विभागाध्यक्षों को यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी एक कैडर के तीन फीसदी से अधिक कर्मचारियों के तबादले न हों। संबंधित विभाग के मंत्रियों की मंजूरी से तबादला आदेश जारी होंगे।
शार्ट स्टे वाले कर्मचारियों के तबादले करने के लिए प्रभारी मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री से मंजूरी लेना अनिवार्य रहेगा। सरकार ने मुकदमेबाजी से बचने के लिए कर्मचारियों के स्थानांतरण का आदेश निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से करने के आदेश दिए है। सी और डी श्रेणी कर्मचारी सीधे अपने विभागाध्यक्षों के पास स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि इस अवधि के दौरान प्राकृतिक आपदा के चलते चलाए जा रहे बचाव एवं राहत कार्यों में जुटे कर्मचारियों का तबादला न किया जाए। कार्मिक विभाग की ओर से इन निर्देशों को सभी के ध्यान में लाने व इनकी सख्त अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा है।