हिमाचल प्रदेश में अब नगर निगम के दायरे में आने वाले विधायक महापौर और उपमहापौर के चुनाव में वोट डाल पायेंगे।

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IBEX NEWS,शिमला।

हिमाचल प्रदेश में अब नगर निगम के दायरे में आने वाले विधायक महापौर और उपमहापौर के चुनाव में वोट डाल पायेंगे।। राज्य सरकार ने नगर निगम एक्ट 1994 की धारा 4 में संशोधन करने के बाद यह व्यवस्था करते हुए ज़रूरी वैधानिक कार्यवाही के पश्चात विधि विभाग ने अपनी स्वीकृति दी है। सरकार ने संबंधित ज़िलाधीशों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं। दीगर हो कि हिमाचल प्रदेश में शिमला, धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन में नगर निगम हैं।नगर निगम की परिधि में आने वाले विधायकों ने वोटिंग के अधिकार की मांग की थी। इनका तर्क राहा है कि नगर परिषद और नगर निकाय में उन्हें मताधिकार हैं। ऐसे में उन्हें नगर निगम में यह अधिकार मिलने चाहिए। इसको देखते हुए शहरी विकास विभाग ने मामला सरकार को स्वीकृति को भेजा और सरकार ने इसमें विधि विभाग की राय मांगी। विधि विभाग ने अधिनियम में मताधिकार न होने का हवाला दिया। अब सरकार ने एक्ट में संशोधन कर विधायकों को मतदान का अधिकार दे दिया है। अब वर्तमान स्थिति ये है कि हिमाचल प्रदेश के नगर निगम शिमला में पहले ही चुनाव हो गए हैं। अन्य चारों नगर निगमों में महापौर और उपमहापौर के चुनाव होने हैं। पालमपुर और मंडी नगर निगम के महापौर और उपमहापौर के चुनाव की तिथि पहले घोषित हो चुकी है। मंडी नगर निगम में 25, पालमपुर नगर निगम में महापौर और उपमहापौर का चुनाव 24 नवंबर को चुनाव होना हैं। वहीं, सोलन और धर्मशाला में चुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई है।

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