पंजीकृत कामगार या आश्रित बच्चों के विवाह हेतु सहायता राशि 51000 से बढ़ाकर 2 लाख रू0 का प्रावधान ।
IBEX NEWS,शिमला।
हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के सौजन्य से जिला श्रम कल्याण विभाग किन्नौर द्वारा ग्राम पंचायत छितकुल में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने की। इस जागरूकता शिविर में गा्रंम पंचायत छितकुल के 90 गा्रमवासियों ने भाग लिया।
उन्होंने ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए कहा कि भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड अधिनियम 1996 के अनुसार वे सभी कामगार जो भवन, मार्गों, सड़क, सिंचाई, जल निकास, तट बंध, बाढ़ नियंतरण, टेलीफोन लाइनों, संचार माध्यमो व अन्य कार्य में अपनी सेवाएं किसी भी रूप में दे रहे है वे सभी श्रमिक कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हो सकते है।
नर देव सिंह कंवर ने बताया कि पंजीकरण के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी अनिवार्य है तथा पिछले 12 माह में न्यूनतम 90 दिन तक भवन एवं अन्य निर्माण कार्य में काम किया होना अनिवार्य है। पंजीकरण के लिए कामगार को संबंधित जिला श्रम अधिकारी के कार्यालय में आधार कार्ड, बैंक पास बुक की प्रति, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की प्रति तथा दो पासपोर्ट फोटो श्रम कल्याण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई जा रही जन-कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जनप्रतिनिधियों की अमह भूमिका रहती है। उन्होनें बताया कि पंजीकृत कामगार या आश्रित बच्चों के विवाह हेतु सहायता राशि 51000 से बढ़ाकर 2 लाख रू0 करने हेतु विचाराधीन है।
इस अवसर पर कल्पा विकास खण्ड पंचायत समिति अध्यक्षा ललीता पंचारस, सदस्या जिला परिषद अराधना देवी, विक्रम शर्मा बी0ओ0डी0 निदेशक हि0प्र0 नागरिक आपूर्ति निगम, नरेश चौहान सहायक वित्तीय नियन्त्रक, शुभम चन्द पंचायत प्रधान छितकुल, सपन जसरोटिया जिला श्रम कल्याण अधिकारी, एडवोकेट प्रताप नेगी सहित श्रम विभाग के अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित रहे।