एम्स चमियाना और आईजीएमसी शिमला में दो-दो इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रावधान।ऊना में लोक निर्माण विभाग का नया उप-मंडल खोलने को भी मंजूरी।पुलिस कर्मियों के लिए एचआरटीसी बसों में रियायती यात्रा के लिए मासिक शुल्क में बढ़ोतरी।
मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट अप ।
मनजीत नेगी , शिमला
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में रविवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ‘मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना’ लागू करने का निर्णय लिया गया, जिसका उद्देश्य विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता-पिता को अपने बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा में अधिक सहायता प्रदान करना है। मंत्रिमंडल ने ‘मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना’ लागू करने का निर्णय लिया। इस योजना का उद्देश्य विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग अभिभावकों को अपने बच्चों का पालन-पोषण और शिक्षा प्रदान करने में सहयोग प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिमाह एक हजार रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त योजना के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस और छात्रावास व्यय के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
बैठक में ‘राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023’ के तहत ई-टैक्सियों की खरीद के लिए 10 प्रतिशत मार्जिन मनी जमा कराने और बैंक द्वारा ऋण की किश्त के वितरण के उपरान्त तीन माह के भीतर 50 प्रतिशत उपदान प्रदान करने को भी मंजूरी दी गई। इस योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए यूको बैंक को ऋण स्वीकृति के लिए नोडल बैंक नामित किया गया है और हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक व कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक को प्रैफर्ड बैंक के रूप में नामित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 7.9 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के दौरान नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में पहले से दाखिल बच्चों के लिए आयु में छः माह की छूट को स्वीकृति प्रदान की। इससे उन्हें पहली कक्षा तक अगली उच्च कक्षाओं में दाखिले की अनुमति मिल सकेगी।
मंत्रिमंडल ने इंस्पेक्टर, जेल अधिकारियों (जेल वॉर्डन से गैर-राजपत्रित रैंक के एक्जिक्यूटिव स्टाफ) और हिमाचल प्रदेश सचिवालय के सुरक्षा गार्डों के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में रियायती यात्रा के मासिक शुल्क को 110 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह करने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने जिला कांगड़ा के डाडासीबा में एक नया उप मंडल पुलिस कार्यालय व आलमपुर में पुलिस पोस्ट स्थापित करने तथा संसारपुर टैरेस व मोइन पुलिस पोस्ट को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने इन कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन को भी मंजूरी दी।
बैठक में जिला कांगड़ा के देहरा में जल शक्ति विभाग का नया सर्कल खोलने तथा इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पद सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, जिला ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र के खड्ड में जल शक्ति विभाग का एक नया उप-मण्डल और अनुभाग स्थापित कर आवश्यक पद सृजित कर भरे जाएंगे। जिला ऊना के हरोली क्षेत्र के खड्ड में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का एक नया उप-मण्डल खोलने तथा आवश्यक पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने शिमला के कोटखाई के गुम्मा क्षेत्र के उबादेश में अग्निशमन चौकी खोलने तथा आवश्यक पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने जिला सिरमौर के डॉ. यशवन्त सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन के ईएनटी व मनोचिकित्सा विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक-एक पद भरने की मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त रोगियों की सुविधा के लिए इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला, अटल सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान चमियाणा और डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर के लिए तीन टेस्ला एमआरआई मशीनें खरीदने की अनुमति प्रदान की। अटल सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान चमियाणा व इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में आपातकालीन सेवाओं के लिए दो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का निर्णय भी लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने विद्युत क्षेत्र के उद्यमियों को राहत प्रदान करते हुए निःशुल्क विद्युत रॉयल्टी स्लैब को 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 40 प्रतिशत से क्रमशः 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 30 प्रतिशत करने की भी समीक्षा की।