IBEX NEWS, शिमला।
हिमाचल प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव की घोषणा कर दी है। राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची ने इसकी अधिसूचना जारी की। इसी के साथ संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।स्टेट इलेक्शन कमीशन की अधिसूचना के मुताबिक, 29 सितंबर को 141 सीटों के लिए उप चुनाव होंगे। विभिन्न कारणों से खाली पड़े पंचायत प्रधानों के 8 पदों, उप प्रधान के 18 पदों, पंचायत समिति सदस्य (BDC) के 1 तथा पंचायत वार्ड मेंबर के 112 पदों के लिए भी उप चुनाव होना है। इनमें लाहौल स्पीति के सीसू वार्ड और हमीरपुर में सुजानपुर के बगेहडा वार्ड जिला परिषद सदस्य का बड़ा उप चुनाव भी शामिल है।जिला परिषद चुनाव इस वजह से
सीसू वार्ड से पूर्व जिला परिषद सदस्य अनुराधा राणा विधानसभा उप चुनाव जीतकर विधायक चुनी गई हैं। बगेहडा वार्ड से कैप्टन रणजीत सिंह राणा भी कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा उप चुनाव जीते हैं। इस वजह से जिला परिषद की ये दोनों सीटें खाली है और उप चुनाव तय है।इनमें कुछ पद पूर्व पदाधिकारियों की मृत्यु होने, कुछ के नौकरी लगने, कुछ के रिजाइन करने तथा कुछ के भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद सस्पेंड करने जैसे कारणों से खाली पड़े हैं। लिहाजा स्टेट इलेक्शन कमीशन को छह महीने के भीतर उन सीटों पर उप चुनाव कराने होते हैं।इलेक्शन कमीशन की अधिसूचना के अनुसार, जिस वार्ड में उप चुनाव हो रहे हैं, वहां आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। वहां पर ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की जा सकेगी, जिससे वोटर प्रभावित हो।ग्राम पंचायत प्रधान, उपप्रधान व वार्ड सदस्यों के उप चुनाव के लिए पूरी ग्राम पंचायत में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू रहेगी। इसी तरह पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए संबंधित पंचायत समिति के सभी वार्डों तथा जिला परिषद सदस्यों के उपचुनाव के लिए संबंधित जिला परिषद के वार्डों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू रहेगी।