प्रदेश सरकार ने वाहनों पर लागू पुराना पैसेंजर गुड्स टैक्स की बकाया पैनल्टी एवं विशेष पथ कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी है।

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IBEX NEWS,शिमला ।

प्रदेश सरकार ने वाहनों पर लागू पुराना पैसेंजर गुड्स टैक्स की बकाया पैनल्टी एवं विशेष पथ कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी है।

इस फैसले से प्रदेश के हजारों ट्रक, बस, पिक-अप सहित अन्य कमर्शियल वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी।

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