चिट्टे मामले में दोषी महिला को न्यायालय ने सुनाई 10 वर्ष की कठोर सजा,लाख रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए है।

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IBEX NEWS,शिमला ।


चिट्टे के मामले में थाना डमटाल के तहत गांव छन्नी की रहने वाली महिला को न्यायालय ने दस वर्ष की कठोर सजा और एक लाख ₹ जुर्माना लगाया है। पुलिस जिला नूरपुर के एसपी अशोक रत्न ने बताया कि थाना डमटाल के तहत गांव छन्नी की रहने वाली महिला गुरमेशी देवी पत्नी अशोक कुमार तहसील इंदौरा को दिनाक 12/10/ 2019 को  5.61 ग्राम चिट्टे की खेप सहित डमटाल पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की थी। उक्त मामले में अब न्यायालय ने महिला को दोषी करार देते हुए अपना फैसला सुनाते हुए 10 वर्ष की कठोर सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए है।
जानकारी के मुताबिक दोषी महिला के खिलाफ थाना डमटाल में तीन, नूरपुर में एक और एक मामला धर्मशाला में दर्ज है। उक्त महिला के खिलाफ कुल पांच मामले एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज है और न्यायालय में विचाराधीन है।

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