Listen to this article

IBEX NEWS,शिमला ।


हिमाचल प्रदेश में नई आबकारी नीति के सभी नियमों को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है। मंगलवार को जारी अधिसूचना के तहत प्रदेश में देसी शराब की प्रति बोतल पर दो रुपये और अंग्रेजी व विदेशी शराब पर पांच रुपये प्रति बोतल प्राकृतिक खेती सेस लगेगा।

कर एवं आबकारी विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी की गई है।अधिसूचना में प्रावधान किया गया है कि अब छुट्टी के दिन भी फैक्टरी से लाइसेंस लेकर थोक विक्रेता शराब की सप्लाई ले जा सकेंगे। तय समय में शराब की दुकानों तक सप्लाई पहुंचाने के लिए यह प्रावधान किया गया है। इसके तहत छुट्टी के दिन भी शराब की फैक्ट्री से लाइसेंस लेकर वाहनों में शराब को थोक विक्रेताओं या बॉटलिंग प्लांट तक ले जा सकेंगे। अधिसूचित नियमों के तहत शराब और बीयर की प्रति बोतल पर लगने वाली लाइसेंस फीस भी श्रेणीवार तय कर दी गई है। प्रदेश में शराब फैक्टरी स्थापित करने के लिए भी लाइसेंस फीस तय की गई है।

WhatsApp Group Join Now