चुनाव के दौरान अधिक मात्रा में नगदी पाए जाने पर प्राप्ति का स्त्रोत व अन्तिम उपयोग बारे साक्ष्य करने होंगे प्रस्तुत
IBEX NEWS शिमला।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार जो कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोषण देता है या लेता है, तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।
इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक, या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।
उन्होंने बताया कि रिश्वत देने और लेने वालों दोनों के विरुद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उड़न दस्ते गठित किए गए हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से अनुरोध करते हुए कहा कि वह किसी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति किसी रिश्वत की पेशकश करता है या उन्हें रिश्वत और निर्वाचकों को डराने धमकाने के मामलों की जानकारी है तो वह शिकायत प्राप्त करने के प्रकोष्ठ के नंबर 01786-221491, 221492 और टॉल फ्री नंबर 1950 पर सूचित कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपील करते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति को चुनाव के दौरान अधिक मात्रा में किसी भी सभा क्षेत्र में नगदी ले जाने की जरूरत पड़ती है तो वह उसकी प्राप्ति का स्त्रोत व अन्तिम उपयोग बारे साक्ष्य प्रस्तुत करे, अन्यथा उक्त नगदी उड़न दस्ते द्वारा जब्त कर ली जाएगी। इस दौरान उन्हें अपने साथ बैंक पास बुक या बैंक तालिका जिसमें निकासी का विवरण हो तथा व्यवसाय जिसमें रोजाना नगदी का आहरण किया जाता हो, रोकड़ बही की प्रतिलिपि तथा नगदी के अन्तिम प्रयोग बारे साक्ष्य जैसे विवाह निमन्त्रण, अस्पताल में दाखिले के लिए राशि इत्यादि का पूर्ण ब्यौरा रखना होगा।