IBEX NEWS,शिमला।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया आज सुबह 11 बजे 6 दलबदलू कांग्रेस विधायकों सदस्यता रद्द करने का फैसला सुना दिया है। कांग्रेस विधायक और संसदीय कार्य मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने दलबदल विरोधी कानून के तहत छह को अयोग्य ठहराने के लिए याचिका दायर की थी।विधायकों की सदस्यता रद्द की गई है, उनमें धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा, कुटलैहड़ के विधायक देवेंद्र भुट्टो, गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा, लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर और बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल शामिल हैं।
स्पीकर बोले- जनता ने 5 साल के लिए सरकार चुनी; ये आया राम, गया राम नही चलेंगे..
स्पीकर ने दलबदल कानून के तहत ये फैसला सुनाया है और सभी को अयोग्य करार दिया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा, ”विधानसभा में बजट पारित करने के समय ये विधायक मौजूद नहीं थे। मैनें उनको अयोग्य घोषित कर दिया है।
ये विधायक किसी और पार्टी से जीतते हैं और किसी और विधायक को वोट करते हैं।” स्पीकर ने कहा कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि आया राम और गया राम की राजनीति नहीं होनी चाहिए।