IBEX NEWS,शिमला।
हिमाचल प्रदेश में दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित छह कांग्रेस विधायकों हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देंगे। कोर्ट से स्टे लेने का प्रयास करेंगे। अगर हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली तो हैं सुप्रीम कोर्ट जा सकते। सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलने की स्थिति में सदस्यता नहीं रही तो छह महीने में इनकी सीटों पर दोबारा चुनाव करवाने होंगे।
अभी इसमें कई कानूनी पड़ाव है। सुधीर शर्मा ने कहा है कि सदस्यता रद्द करने के फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगे।
बुधवार 28 फरवरी को हम विधानसभा सदन में आए थे और रजिस्टर पर साइन भी किए हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर खुद सदन में डेढ़ घंटे तक नहीं आए। हमें कोई नोटिस नहीं मिला केवल एक सदस्य को मिला है। हम डर कर राजनीति नहीं करते। प्रदेश हित में सरकार का जाना तय है। सरकार अल्पमत में है।