IBEX NEWS, Shimla
जिला दण्डाधिकारी किन्नौर सुरिंदर सिंह राठौर ने आज यहाँ आदेश जारी करते हुए बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-05 पर ऊरनी मार्ग को सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। आदेशानुसार सभी प्रकार के वाहन ऊरनी मार्ग से होते हुए प्रातः 11 बजे से सांय 6 बजे तक आवाजाही कर सकेंगे। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे।
गौरतलब है कि गत दिनों राष्ट्रीय राजमार्ग 05 पर ऊरनी मार्ग के समीप भूस्खलन होने के कारण इस मार्ग को सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद किया गया था।
संबंधित अथॉरिटी की रिपोर्ट कि बाद ये निर्णय लिया हुआ हैं।दूसरी और सभी प्रकार के वाहन चोलिंग-ऊरनी-छोल्टू से भी मार्ग से होते हुए आवाजाही कर सकेंगे।
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे।