हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों पर सुक्खु सरकार की सख़्ती,ज़मीन और फ़्लैट्स ख़रीदने का सपना संजो रहें नौकरशाह पर शिकंजा कसा।सरकारी मुलाजिमों पर सर्विस कंडक्ट नियमों के तहत ज़मीन की ख़रीदफरोख्त पर सरकार से लेनी होगी परमिशन। देनी होगी पूरी जानकारी,प्रदेश में मंडलायुक्त, DC,SP,सहित कई श्रेणी की अफसरशाही अब अपनी पोस्टिंग वाले स्थानों पर भूमि और फ्लैट नहीं खरीद सकेंगे। और क्या क्या बंदिशें इम्पोज़ हुई क्लिक करें और जानिए पूरी जानकारी सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में। IBEX NEWS.शिमला।

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प्रदेश में मंडलायुक्त, डीसी, एसपी सहित 50 से अधिक श्रेणी के अफसर अब अपनी पोस्टिंग वाले स्थानों पर भूमि और फ्लैट नहीं खरीद सकेंगे।हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों पर सुक्खु सरकार ने पोस्टिंग वाले एरिया में फ़्लैट्स ख़रीदने का सपना संजो रहें नौकरशाह पर शिकंजा कसा है।सरकारी मुलाजिमों पर सर्विस कंडक्ट नियमों के तहत ज़मीन की ख़रीदफरोख्त पर सरकार से परमिशन लेनी होगी।नए निर्देशों के अनुसार कोई भी अधिकारी अब अपने नाम या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर तैनाती के संबंधित क्षेत्राधिकार में भूमि, भवन-अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता है।

साथ ही, जिन अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है, उन्हें भी हाल ही के अधिकार क्षेत्र के भीतर भूमि, भवन व अचल संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, सभी विभागाध्यक्षों, मंडलीय आयुक्त व डीसी को इन संशोधित निर्देशों की कड़ाई से अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाने को कहा है। इन निर्देशों को कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।

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