कहा,न्याय के हित में और जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए और इस सिद्धांत को भी ध्यान में रखते हुए कि “न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए”।
IBEX NEWS,शिमला।
हिमाचल हाईकोर्ट ने मंगलवार को पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू और SP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को अपने पद से हटाने के निर्देश दिए है। दरअसल, आज हाईकोर्ट में DGP और कारोबारी निशांत शर्मा मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अब तक की जांच को देखते हुए इन्हें पदमुक्त करने को कहा है।कोर्ट के आदेशों के बाद अब राज्य सरकार DGP संजय कुंडू और SP कांगड़ा को निशांत मामले की जांच पूरी होने तक इन पदों पर नहीं रहने दे सकती है। सरकार या तो इन्हें लंबी छुट्टी पर भेज सकती है। या फिर किसी ओर पद पर तैनाती की जा सकती है। पिछली सुनवाई में अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए याचिकाकर्ता और पुलिस से पूछा था कि आपने भी कुछ करना है या हम ही ऑर्डर करे, क्योंकि निशांत शर्मा के वकील नीरज गुप्ता ने कोर्ट में दलील दी कि जब तक संजय कुंडू DGP पद पर कायम हैं, तब तक इस केस की निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। कोर्ट ने भी पुलिस की अब तक की जांच पर असंतोष जताया। कोर्ट ने आज अंतरिम आदेश पारित कर दिए हैं।