Himachal news : चिट्टे के साथ पकड़े तीन युवकों को 2 साल की कठोर कैद, 25 हजार जुर्माना ठोका।

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बीते वर्ष जनवरी में रामपुर के साथ लगते खनेरी क्षेत्र में चिट्टे के साथ पकड़े गए तीन युवकों को न्यायालय ने दो वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने यह सजा सुनाई।

IBEX NEWS,शिमला।

चिट्टा तस्करी के मामलों में न्यायालय और पुलिस प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए है। बीते वर्ष जनवरी में रामपुर के साथ लगते खनेरी क्षेत्र में चिट्टे के साथ पकड़े गए तीन युवकों को न्यायालय ने दो वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने यह सजा सुनाई।अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट मामले में तीनों युवकों को दोषी माना और कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने गुंजन कांगो 33, गांव और डाकघर भोटा, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, सोनम लून्डूप 29, गांव, डाकघर और तहसील काजा, जिला लाहौल-स्पीति और अश्वनी जोशी 29, गांव थाचवा, डाकघर रामपुर, तहसील निरमंड, जिला कुल्लू को 7.57 ग्राम चिट्टा रखने के दोष में 2 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

मिली जानकारी के मुताबिक़ 29 जनवरी 2023 को पुलिस पार्टी सरकारी गाड़ी में चूहाबाग खनेरी से थोड़ा आगे पहुंची थी। इस दौरान सड़क के किनारे सफेद रंग की गाड़ी खड़ी थी। इसमें तीन युवक बैठे थे। पुलिस के उप निरीक्षक जयदेव ने उनसे वहां पर रुकने का कारण पूछा तो वे घबरा गए। उन्हें संदिग्ध वस्तु होने का शक हुआ। चालक सीट पर बैठे व्यक्ति को मुट्ठी खोलने को कहा। मुट्ठी खोलने पर उसके हाथ में दस रुपये का रोल किया नोट मिला। पूछने पर उसने अपना नाम गुंजन, निवासी हमीरपुर, अगली सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम सोनम लून्डूप निवासी काजा और तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम अश्वनी जोशी, निवासी रामपुर बताया। गाड़ी की तलाशी के दौरान पारदर्शी लिफाफा बरामद हुआ। उसमें 7.57 ग्राम चिट्टा मिला। पुलिस पूछताछ पर उन्होंने बताया कि यह चिट्टा उन्होंने 15,000 रुपये में चंडीगढ़ से खरीदा था।रामपुर थाना में मामला दर्ज किया था। छानबीन पूरी होने के बाद अदालत में चालान पेश किया। मामले मी 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। आरोपी और अभियोग पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों पर दोषी साबित होना पाया और तीनों को सजा सुनाई। सरकार की तरफ़ से मुकदमे की पैरवी उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।

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