IBEX NEWS,शिमला।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित संजौली मस्जिद की 3 अवैध मंजिलों को लेकर शनिवार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने नगर निगम कमिश्नर के आदेश को चुनौती दी थी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज प्रवीण गर्ग ने नगर निगम कमिश्नर के फैसले को सही ठहराया।अब 5 दिसंबर तक मस्जिद की 3 मंजिलों को हटाना होगा। मस्जिद कमेटी अपने खर्चे पर तीनों मंजिल तुड़वाने का काम करेगी। हालांकि मस्जिद कमेटी अब तक छत और एक मंजिल की दीवारें हटा चुकी है।
- हिमाचल प्रदेश के चर्चित संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण गिराने के नगर निगम आयुक्त के फैसले को जिला अदालत ने बरकरार रखा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण गर्ग की अदालत ने शनिवार को एमसी आयुक्त के आदेश को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया। पांवटा साहिब के रहने वाले अपीलकर्ता नजाकत अली हाशमी ने एमसी आयुक्त के फैसले के खिलाफ 29 अक्तूबर को जिला अदालत में अपील दायर की थी। आरोप लगाया है कि मोहम्मद लतीफ की ओर से नगर निगम आयुक्त को जो हलफनामा दायर किया है, वह गैर कानूनी है।1
मुस्लिम पक्ष के एडवोकेट विश्व भूषण ने कहा कि अभी हम कोर्ट के ऑर्डर को देखेंगे। इसके बाद आगे का निर्णय लेंगे।नगर निगम कमिश्नर ने 5 अक्टूबर को 2 महीने में संजौली मस्जिद की अवैध रूप से बनी 3 मंजिलों को तोड़ने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में दलील दी थी कि मोहम्मद लतीफ नाम के व्यक्ति ने मस्जिद गिराने की सहमति दी है, वह इसके लिए अधिकृत नहीं था।इस पर कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से मोहम्मद लतीफ को लेकर जवाब मांगा। वक्फ बोर्ड ने पिछली सुनवाई में साल 2006 का एक दस्तावेज दिया, जिसमें मोहम्मद लतीफ को संजौली मस्जिद कमेटी का अध्यक्ष बनाने की बात कही थी।