
IBEX NEWS BUREAU,शिमला, 10 जून।
नशा तस्करी में संलिप्त आदतन अपराधियों के खिलाफ शिमला पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को PIT NDPS Act के तहत निरुद्ध किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई को नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने और समाज को नशा मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
पुलिस थाना सदर शिमला द्वारा आदतन नशा तस्कर करण घई पुत्र अश्वनी घई निवासी कृष्णानगर, शिमला को Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act (PIT NDPS Act) की धारा 3(1) के अंतर्गत निरुद्ध किया गया है। यह कार्रवाई हिमाचल प्रदेश सरकार, पुलिस मुख्यालय शिमला तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिमला के निर्देशों के अनुरूप की गई।
पुलिस के अनुसार सभी कानूनी औपचारिकताओं और चिकित्सीय परीक्षण के बाद आरोपी को तीन माह की अवधि के लिए आदर्श केंद्रीय कारागार कण्डा, जिला शिमला भेज दिया गया है।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार करण घई के विरुद्ध पुलिस थाना सदर शिमला में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। इनमें अभियोग संख्या 18/2025 दिनांक 10 मार्च 2025 तथा अभियोग संख्या 104/2025 दिनांक 5 दिसंबर 2025, दोनों धारा 21 एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत दर्ज हैं।
शिमला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशा तस्करी के विरुद्ध उसकी “जीरो टॉलरेंस” नीति जारी रहेगी। नशे के अवैध कारोबार में लिप्त आदतन अपराधियों के खिलाफ उपलब्ध सभी कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है, ताकि युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके और समाज में सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।




