
शिक्षा विभाग ने चयन सूची जारी की, सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलेगा; नियमितीकरण का दावा भी नहीं कर सकेंगे शिक्षक
IBEX NEWS BUREAU,शिमला
हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से 305 प्रोफेशनल इंग्लिश टीचर्स की चयन सूची जारी कर दी है। चयनित अभ्यर्थियों को प्रदेश के विभिन्न सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में तैनात किया जाएगा। यह नियुक्तियां पांच वर्ष की निश्चित अवधि के लिए की गई हैं।










जारी आदेशों के अनुसार चयनित शिक्षकों को प्रतिमाह 30 हजार






रुपये का समेकित मानदेय दिया जाएगा। यह भुगतान शैक्षणिक सत्र के दस महीनों तक किया जाएगा। नियुक्तियां किसी स्वीकृत नियमित पद के विरुद्ध नहीं होंगी और चयनित शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा भी प्राप्त नहीं होगा।
शिक्षा विभाग द्वारा जारी शर्तों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने के पांच कार्य दिवस के भीतर संबंधित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में जॉइनिंग नहीं करने पर नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जाएगी।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन शिक्षकों को भविष्य में नियमित नियुक्ति, नियमितीकरण या किसी रिक्त सरकारी पद पर दावा करने का अधिकार नहीं होगा। यदि सरकार भविष्य में नियमित भर्ती करती है तो इन शिक्षकों को भी अन्य अभ्यर्थियों की तरह चयन प्रक्रिया और परीक्षा में भाग लेना होगा।
नियुक्त शिक्षकों को प्राथमिक स्तर से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं तक अंग्रेजी भाषा एवं संचार कौशल का प्रशिक्षण देने के साथ-साथ आवश्यकतानुसार अतिरिक्त शैक्षणिक जिम्मेदारियां भी निभानी होंगी। उन्हें प्रदेश के किसी भी सरकारी विद्यालय में तैनात या स्थानांतरित किया जा सकता है।
विभाग ने सभी प्रधानाचार्यों को चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज, शैक्षणिक योग्यता और अन्य प्रमाणपत्रों का सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी छिपाने या दस्तावेजों में विसंगति पाए जाने पर नियुक्ति तत्काल रद्द कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य बिंदु:
- 305 प्रोफेशनल इंग्लिश टीचर्स का चयन
- 30,000 रुपये मासिक मानदेय
- पांच वर्ष की संविदा आधारित नियुक्ति
- सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं
- नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं
- पांच कार्य दिवस में जॉइनिंग अनिवार्य
- दस्तावेज सत्यापन के बाद ही नियुक्ति होगी अंतिम रूप से मान्य।



