
IBEX NEWS BUREAU,शिमला
पुलिस थाना कुमारसैन की टीम ने माननीय न्यायालय JMFC करसोग द्वारा जारी चार गैर-जमानती वारंटों (NBW) की तामील करते हुए आरोपी निहाल पुत्र भगत राम निवासी गांव कण्डा, डाकघर चैकुल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला को दिनांक 18 जून 2026 को गिरफ्तार किया गया।
आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
आरोपी के विरुद्ध घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 20(1) के अंतर्गत पत्नी को भरण-पोषण राशि का भुगतान न करने संबंधी मामला वर्ष 2022 से न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन न किए जाने के कारण उसके विरुद्ध चार गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे। मामले में देय भरण-पोषण राशि वर्तमान में लगभग ₹2 लाख से अधिक हो चुकी है।
पुलिस द्वारा वारंटों की सफलतापूर्वक तामील कर आरोपी को विधिक प्रक्रिया के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने आरोपी की संपत्ति को भरण-पोषण राशि की अदायगी सुनिश्चित करने हेतु संबंधित राजस्व अधिकारियों के माध्यम से संलग्न (Attach) करने संबंधी आदेश पारित किए हैं।
जिला पुलिस शिमला न्यायालयों द्वारा जारी वारंटों की प्रभावी तामील तथा कानून के पालन हेतु प्रतिबद्ध है। न्यायालयी आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।



