पुलिस कर्मियों व विभिन्न स्टेकहोल्डरस को यातायात नियमों से संबंधित तथा गिरफ्तारी से पूर्व, गिरफ्तारी के दौरान व गिरफ्तारी के उपरांत अपनाए जाने वाली कानूनी नियमों की लगी पाठशाला।

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IBEX NEWS, शिमला

किन्नौर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज एक दिवसीय न्याय तक पहुंच पर प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर निशांत वर्मा ने की।

उन्होंने बताया की इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पुलिस कर्मियों व विभिन्न स्टेकहोल्डरस को यातायात नियमों से संबंधित तथा गिरफ्तारी से पूर्व, गिरफ्तारी के दौरान व गिरफ्तारी के उपरांत अपनाए जाने वाली कानूनी प्रक्रियाओं के बारे अवगत करवाना है। उन्होंने गिरफ्तारी से पूर्व गिरफ्तारी के दौरान व गिरफ्तारी के उपरांत पुलिस तथा नागरिक के लिए उपलब्ध कानूनी अधिकारों व प्रावधानों के बारे में उपस्थित जनों को विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने पुलिस रिमांड के दौरान अभयुक्त को मिलने वाले कानूनी अधिकारों व प्रक्रियाओं से भी अवगत करवाया।

एसएचओ सांगला अनिल कुमार ने यातायात नियमों से संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में उपस्थित लोगों को जानकारी प्रदान की। उन्होंने एमवीआर एक्ट 2017 के तहत वाहन चालकों की सुरक्षा हेतु किए गए प्रावधानों के बारे लोगों को जागरूक किया तथा कहा की वाहन चलाते समय यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित बनाएं ताकि सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके। उन्होंने एमवीआई एक्ट 1988 में वर्णित यातायात नियमों के उलंघन से संबंधित धाराओं 129, 182, 185, 183, 184, 189, 190 व 194 के बारे में भी जानकारी प्रदान की।  

इस अवसर पर पुलिस थाना रिकांग पियो के सहायक उप पुलिस निरीक्षक चेतराम, पुलिस कर्मियों सहित अन्य उपस्थित थे।

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