जिला में हेलीकॉप्टर की दर 3 लाख 30 हजार ₹ प्रति घंटे के हिसाब से निर्धारित की है। राजनैतिक दलों के स्टार प्रचारक हेलीकॉप्टर प्रयोग में लाने से उसका खर्च राजनैतिक दलों के चुनावी खर्चे में जोड़ा जायेगा। चुनावी व्यय के संबंध में बैठक में दो टूक। .. आदित्य नेगी डीसी शिमला

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IBEX NEWS, शिमला।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला की अध्यक्षता में आज यहां राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों के साथ चुनावी व्यय के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया।


उपायुक्त आदित्य नेगी ने बताया है कि जिला में हेलीकॉप्टर की दर 3 लाख 30 हजार रुपए प्रति घंटे के हिसाब से निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा है कि राजनैतिक दलों के स्टार प्रचारक हेलीकॉप्टर प्रयोग में लाने से उसका खर्च राजनैतिक दलों के चुनावी खर्चे में जोड़ा जायेगा और यदि उम्मीदवार स्टार प्रचारक के साथ हेलीकॉप्टर सांझा करते है तो उसकी दर 50 प्रतिशत के हिसाब से उम्मीदवार के चुनावी व्यय में जोड़ी जायेगी।


न्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त जिला में 55 इंच से कम वाली एलईडी स्क्रीन के लिए 1500 प्रति दिन एवं 55 इंच से अधिक वाली एलईडी स्क्रीन के लिए 5000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दर निर्धारित की गई है। प्रति स्काई बैलून के माध्यम से विज्ञापन करने पर 11000 रुपए निर्धारित किए गए है।


उन्होंने कहा कि जिला के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मल्टी कलर प्रति पोस्टर 18×22 14 रुपए, मल्टी कलर प्रति पोस्टर ए4 साइज 7 रुपए तथा मल्टीकलर प्रति पोस्टर ए5 साइज 5 रुपए निर्धारित किए गए है।
उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त अस्थाई पार्टी कार्यालय के दर भी निर्धारित किए गए है जो सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 15 रुपए से 72 रुपए प्रति स्क्वेयर मीटर एक महीने के लिए, वही शहरी क्षेत्रों के लिए 20 रुपए से 92 रुपए प्रति स्क्वेयर मीटर एक महीने के लिए निर्धारित किए गए है।
उपायुक्त ने कहा कि सभी राजनैतिक दलों को पेंफलेट्स एवं पोस्टर के मुद्रण पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम और मुद्रण की गई प्रतियों का आंकड़ा दर्शाना होंगा। उन्होंने कहा कि यदि राजनैतिक दल या उम्मीदवार ऐसा नहीं करता है तो उल्लंघनकर्ता के खिलाफ धारा 127 ए के अंतर्गत आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेंगी।
उन्होंने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल एवं प्रत्याशी सरकारी संपत्ति पर झंडे, पोस्टर, पेंफलेट, बैनर इत्यादि न लगाए। इसके साथ साथ यदि किसी की निजी संपत्ति पर भी झंडे पोस्टर इत्यादि लगाने है तो इस संदर्भ में संपत्ति के मालिक का अनुमति पत्र अवश्य होना चाहिए।

उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा कि जिला एमसीएमसी तथा राज्य एमसीएमसी के पूर्व प्रमाणीकरण के बिना मतदान के दिन और चुनाव पूर्व दिवस पर प्रिंट मीडिया में कोई भी राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में पूर्व प्रमाणीकरण के लिए कम से कम 2 दिन पूर्व पंजीकरण अनिवार्य रहेगा।
उपायुक्त ने कहा कि सभी राजनैतिक दल एवं प्रत्याशी अपना पोलिंग एजेंट का विवरण समय रहते संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के साथ साझा करे ताकि आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा सके।
उपायुक्त ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाने के लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों से अपील की कि वह भी मतदान के प्रति जागरूक करे ताकि मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सके।

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