IBEX NEWS, शिमला।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर आरके चौधरी की अदालत (Court) ने पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को 5,000 रुपये जुर्माना अदा करने के भी आदेश सुनाए। जुर्माना न देने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने की। उन्होंने बताया कि अदालत ने आरोपी विशाल थापा पुत्र जबरमान निवासी कोहालपार, डाकघर सल्यान (नेपाल) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी ने दराट से अपनी पत्नी यमुना की हत्या (Murder of his Wife ) की और डेढ़ साल की बेटी को भी लहूलुहान किया। आरोपी विशाल थापा को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया है। जिला न्यायवादी ने बताया कि रमेश चंद ने विशाल थापा को ग्राम गवाई, डाकघर थोड़ निवाड़ (राजगढ़) में अपनी जमीन पर कृषि कार्य के लिए रखा था।vishalशाल ने वहां रहने के लिए एक झोपड़ी बनाई थी, जहां वह अपनी पत्नी यमुना और डेढ़ साल की बच्ची के साथ रहता था। 2 जनवरी 2019 को जमीन मालिक रमेश चंद की पत्नी अनीता ने विशाल थापा को बैलों को बांधने के लिए बुलाया। यमुना ने उसे बताया कि वह घरेलू सामान लेने खैरी गया है। 3 जनवरी 2019 को सुबह 8:30 बजे रमेश चंद ने विशाल को मोबाइल फोन पर कॉल किया, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद रमेश चंद गवाई गया। उसने झोपड़ी के बाहर से आरोपी को आवाज लगाई, लेकिन जवाब नहीं मिला। झोपड़ी के अंदर से बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी। उसने जब अंदर झांककर देखा तो फर्श पर खून पड़ा देखा।
के बाद उन्होंने मोबाइल फोन पर पंचायत प्रधान और अपनी पत्नी को सूचित किया। पंचायत प्रधान सचिन मेहता, रफीक मोहम्मद, रमेश चंद की पत्नी, जितेंद्र और विजेंद्र मौके पर आए और पुलिस को भी बुलाया। बच्ची को रफीक मोहम्मद ने बाहर निकाला, जिसके सिर के पिछले हिस्से में चोट थी और खून बह रहा था। राजगढ़ पुलिस मौके पर आई तो झोपड़ी के अंदर यमुना का शव बरामद हुआ।