IBEX NEWS,शिमला ।
हिमाचल प्रदेश कृषि, बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 को लेकर राज्य सरकार और राज्यपाल सचिवालय के बीच मतभेद गहरा गया है।
राज्यपाल द्वारा विधेयक पर आपत्तियां जताने और कुलपति चयन हेतु जारी विज्ञापन को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया।
मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्यपाल सचिवालय द्वारा जारी 21 जुलाई 2025 के विज्ञापन और चयन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, क्योंकि यह हिमाचल प्रदेश कृषि, बागवानी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 की धारा 24 के अनुरूप नहीं है।

सरकार का तर्क है कि सचिव, राज्यपाल को विज्ञापन जारी करने का अधिकार नहीं है और यह कार्य विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार या प्रशासनिक सचिव द्वारा होना चाहिए। साथ ही विज्ञापन में प्रोफेसरों के अलावा अन्य समकक्ष पदों के अधिकारी शामिल नहीं किए गए, जिससे प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण हो गई।
एडवोकेट जनरल की राय के मुताबिक, जब सरकार ने चांसलर (राज्यपाल) को अनुरोध किया है कि संशोधन विधेयक पारित होने तक विज्ञापन रोका जाए, तो चांसलर को सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा।
सरकार ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल सचिवालय द्वारा जारी दोनों विज्ञापनों को निरस्त कर दिया गया है और इनके तहत हुई सभी कार्रवाइयों को शून्य और अवैध माना जाएगा।




