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10.34 ग्राम हेरोइन बरामदगी मामले में एएसजे रोहड़ू का फैसला; 20 हजार जुर्माना भी, दोषी को भेजा कंडा जेल
IBEX NEWS BUREAU,शिमला
जिला शिमला पुलिस के सुदृढ़ अनुसंधान और प्रभावी पैरवी का एक बड़ा परिणाम सामने आया है। रोहड़ू थाना में वर्ष 2023 में दर्ज चिट्टा तस्करी के एक मामले में माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय के इस फैसले को नशा तस्करों के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 14 नवंबर 2023 को थाना रोहड़ू पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रोहड़ू के एक होटल में दबिश दी थी। तलाशी के दौरान आरोपी सूरज राणा, निवासी तहसील मोरी, जिला उत्तरकाशी (उत्तराखंड), के कब्जे से 10.34 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद किया गया था। बरामदगी के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।
मामले में पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के संकलन, गवाहों के बयान, जब्ती प्रक्रिया और अन्य कानूनी औपचारिकताओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करते हुए 14 मार्च 2024 को माननीय न्यायालय में चालान पेश किया। इसके बाद अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई, जिसके चलते अदालत में आरोप साबित हुए।
माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (LD. ASJ) रोहड़ू ने सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी सूरज राणा को दोषसिद्ध करार देते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को आदर्श जेल कंडा भेज दिया गया है।
जिला शिमला पुलिस ने कहा कि यह फैसला नशा तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान की बड़ी उपलब्धि है। पुलिस अब केवल तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि मजबूत अनुसंधान, वैज्ञानिक साक्ष्य और प्रभावी पैरवी के जरिए न्यायालय में दोषसिद्धि सुनिश्चित कर रही है ताकि समाज में नशे के कारोबार पर स्थायी अंकुश लगाया जा सके।



