
जिला मजिस्ट्रेट, शिमला ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 117 के तहत छोटा शिमला से ओक ओवर तक 22-05-2025 से 08-06-2025 तक सभी प्रकार के वाहनों के यातायात पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया।
IBEX NEWS,शिमला
जिला मजिस्ट्रेट, शिमला ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 117 के तहत छोटा शिमला से ओक ओवर तक 22-05-2025 से 08-06-2025 तक सभी प्रकार के वाहनों के यातायात पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। आपातकालीन वाहनों को छोड़कर, सभी वाहनों को ओक ओवर-राहत होटल-छोटा शिमला से राजभवन के माध्यम से डायवर्ट किया जाएगा।एचपीपीडब्ल्यूडी, शिमला-3 द्वारा छोटा शिमला से ओक ओवर तक भूमिगत उपयोगिता डक्ट बिछाने से संबंधित कार्य के निष्पादन के लिए छोटा शिमला से ओक ओवर तक सड़क पर यातायात बंद करने का अनुरोध किया । वहीं पुलिस अधीक्षक, शिमला ने उपरोक्त सड़क पर वाहनों के यातायात को ओक ओवर – राहत होटल-छोटा शिमला वाया राजभवन की ओर मोड़ने का आग्रह किया । परिणामस्वरूप जिला भूमिगत उपयोगिता डक्ट बिछाने के निष्पादन के लिए 22-05-2025 से 08-06-2025 तक छोटा शिमला से ओक ओवर तक सभी प्रकार के वाहनों (आपातकालीन वाहनों को छोड़कर) को प्रतिबंधित करने के आदेश दिए गए हैं । इसके अलावा, यह आदेश दिया गया है कि वाहनों के यातायात को ओक ओवर-राहत होटल-छोटा शिमला से राजभवन (पीछे और नीचे की सड़क) के माध्यम से डायवर्ट किया जाएगा। उक्त सड़क पर चलने वाली एचआरटीसी टैक्सियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए शिल्ली चौक से केएनएच-हिमलैंड-टोलैंड के माध्यम से जाने वाली सड़क पर डायवर्ट किया जाएगा। निष्पादन एजेंसी पैदल यात्रियों विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए सभी सुरक्षा/सुरक्षा एहतियात का पालन सुनिश्चित करेगी।




