
IBEX NEWS,शिमला,
21 फरवरी 2026
नशा तस्करी के खिलाफ सख्त संदेश देते हुए माननीय विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू ने एक महत्वपूर्ण फैसले में दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
यह फैसला FIR संख्या 25/2023 दिनांक 20.03.2023, धारा 21, 25 एवं 29 एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामले में सुनाया गया, जिसकी जांच पुलिस थाना जुब्बल द्वारा की गई थी।
दोषी करार दिए गए अभियुक्त
सुरेंद्र कुमार (50 वर्ष)
पुत्र लाइक राम, निवासी गांव नेहनार, डाकघर एवं तहसील जुब्बल, जिला शिमला।
ईशान (38 वर्ष)
पुत्र राजिंदर सिंह, निवासी गांव सिरथी, डाकघर एवं तहसील जुब्बल, जिला शिमला।
अदालत ने दोनों दोषियों को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश जारी किए हैं।
13.10 ग्राम चिट्टा बरामद
उल्लेखनीय है कि मामले की कार्रवाई के दौरान पुलिस थाना जुब्बल की टीम ने अभियुक्तों के कब्जे से 13.10 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया था। वैज्ञानिक साक्ष्यों और सुदृढ़ अनुसंधान के आधार पर अभियोजन पक्ष ने अदालत में मामला मजबूती से प्रस्तुत किया, जिसके परिणामस्वरूप दोष सिद्ध हुआ।
नशे के खिलाफ सख्त संदेश
इस निर्णय को नशा तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। जिला पुलिस शिमला ने स्पष्ट किया है कि मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
जिला पुलिस शिमला की आम जनता से अपील:
नशे के खिलाफ इस अभियान में सहयोग करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाना या हेल्पलाइन पर दें।
नशे के खिलाफ जंग जारी है — कानून का शिकंजा और कसेगा।
— जिला पुलिस शिमला




