
धार-गौरा मार्ग पर पत्थर के नीचे गड्ढे में छुपाया था हथियार; Arms Act व BNS की धाराओं में मामला दर्ज, जांच जारी
IBEX NEWS,शिमला।

रामपुर उपमंडल में फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आरोपी की निशानदेही पर वह हथियार बरामद कर लिया गया है, जिससे घटना के समय वादी पर गोली चलाई गई थी। बरामद हथियार एक देसी पिस्टल (कट्टा) पाया गया है।
पुलिस के अनुसार, मामला मु0न0 15/2026 दिनांक 22.02.2026 के तहत धारा 109, 351(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं 25 The Arms Act 1959 के अंतर्गत दर्ज है। 25 फरवरी 2026 को आरोपी सुरेश कुमार शर्मा (43 वर्ष), पुत्र श्री प्रेम लाल, निवासी गांव फुंजा, डाकघर मझेवली, तहसील रामपुर, जिला शिमला के बयान धारा 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत दर्ज किए गए।
बयान के दौरान आरोपी की निशानदेही पर पुलिस टीम ने धार-गौरा से मकरोड़ा जाने वाली सड़क के किनारे झाड़ियों में पत्थर के नीचे गड्ढे में छुपाकर रखा गया हथियार बरामद किया। बरामदगी की कार्रवाई गवाहों की मौजूदगी में फर्द के माध्यम से पूरी की गई और हथियार को पुलिस कब्जे में लिया गया।
गौरतलब है कि 22 फरवरी को दर्ज इस मामले में आरोपी पर आरोप था कि उसने आपसी विवाद के चलते वादी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया और पूछताछ के दौरान हथियार की बरामदगी सुनिश्चित की।




