मनजीत नेगी/IBEX NEWS, शिमला।
उच्च न्यायालय तथा जिलाधीश किन्नौर के आदेश का पालन करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (भवन एवं मार्ग) मण्डल करच्छम स्थित भावानगर ने करच्छम-सांगला-छितकुल सम्पर्क सड़क पर अवैध कब्जों को हटाने का कार्य प्रभावी रूप से शुरू कर दिया है।
यह जानकारी देते हुए अधिषासी अभियन्ता, करच्छम मण्डल, राहुल सूद ने बताया कि सम्पर्क सड़क करच्छम-सांगला-छितकुल का निर्माण सन् 1978 से पूर्व हुआ था और यह सड़क केवल जीप योग्य बनी थी तथा गाड़ियों का आवागमन करच्छम से कुपा के मध्य एकतरफा हुआ करता था। जब करच्छम से गाड़ी चलती थी तो उस गाड़ी के कूपा पहुंचने के उपरान्त ही कूपा से करच्छम की तरफ गाड़ी भेजी जाती थी, क्योंकि करच्छम से कूपा के बीच सड़क तग होने के कारण केवल एक ही छोटी गाड़ी का आवागमन हो सकता था। वर्ष 1979 के पश्चात् इस सड़क को हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा भारी वाहनों के आवागमन हेतु बनाया गया तथा इस सड़क को वर्ष 1986 तक छितकुल गाव से जोड़ा गया, जिसकी कुल लम्बाई 41.500 कि०मी० है। वर्ष 1995-96 के पश्चात बहुत से स्थानीय लोगों ने इस क्षेत्र में पर्यटकों के आने की संभावना को देखते हुए इस सड़क के दोनों ओर निजी भवनों का निर्माण करना आरम्भ कर दिया।
उन्होंने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय में दर्ज केस सी0डब्ल्यू०पी० 3821/2021 हरनाम एलायस रिंकू चन्देल बनाम राज्य हिमाचल प्रदेश एवं अन्य के अन्तर्गत प्रदेश में लोगों द्वारा सड़क के किनारे किए गए नाजायज कब्जों को हटाने के आदेश दिए गए। उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए लोक निर्माण विभाग ने राजस्व विभाग की सहायता से इन नाजायज कब्जों को हटाने के लिए मुहिम आरम्भ की है। उन्होंने बताया कि जिलाधीश किन्नौर आबिद हुसैन सादिक द्वारा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि राजस्व विभाग तथा पुलिस विभाग की सहायता से लोगों द्वारा किए गए अवैध कब्जो को दो सप्ताह के अन्दर हटाया जाए।