
IBEX NEWS,शिमला ।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अगले 2 महीनों तक 10 चिन्हित स्थानों पर सार्वजनिक बैठकें और धरना प्रदर्शन पर रोक रहेगी। शिमला जिला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1953 की धारा 6 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के तहत सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए शिमला शहर के 10 चिन्हित स्थानों पर किसी भी प्रकार की सार्वजनिक बैठकें, धरना प्रदर्शन, जुलूस व रैलियां निकालने पर रोक रहेगी।
किन स्थानों को किया गया चिन्हित
उपायुक्त ने बताया कि शिमला शहर के छोटा शिमला से रिज व कैनेडी हाउस तक, रेंडेजवॉयस रेस्तरां से रिवोली सिनेमा तक 150 मीटर दूरी तक, स्कैंडल पॉइंट से काली बाड़ी मंदिर तक, छोटा शिमला गुरुद्वारा से लिंक रोड छोटा शिमला कसुम्पटी रोड, छोटा शिमला चौक से राजभवन से ओक ओवर तक, छोटा शिमला गुरुद्वारा से सटी सीढ़ियाँ और पैदल रास्ता जो कसुम्पटी सड़क की ओर, कार्ट रोड से मजीठा हाउस लिंक रोड तक, एजी कार्यालय से कार्ट रोड, सीपीडब्ल्यूडी। कार्यालय से चौड़ा मैदान, उपायुक्त कार्यालय के ऊपर पुलिस गुमटी से लोअर बाजार की ओर 50 मीटर की दूरी तक, सभी स्थलों पर सार्वजनिक बैठक आयोजित करने, जुलूस व रैलियां निकालने, प्रदर्शन करने, नारे लगाने, बैंड बजाने और अपराध की मंशा से हथियार के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को ले जाने पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है।
किन-किन पर लागू नहीं होगा आदेश
उपायुक्त ने बताया कि यह आदेश अपने कर्तव्यों का पालन करते समय पुलिस, अर्धसैनिक बल व सैन्य कर्मियों पर लागू नहीं होगा। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की तात्कालिकता और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से पारित किया गया है। यह आदेश आगामी दो महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। आदेशानुसार उपरोक्त सभी प्रतिबंधित स्थलों पर कार्यक्रमों की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करनी होगी। आदेशों का उल्लंघन नियमानुसार दंडनीय होगा।




