
अटल टनल और रोहतांग पास बंद, भारी वाहन फंसे,डीजल–पेट्रोल का न्यूनतम भंडार रखना अनिवार्य
लाइट वाहनों को एक बार में केवल 10 लीटर ईंधन,एम्बुलेंस और आवश्यक वाहनों को प्राथमिकता
ईंधन जमाखोरी व कालाबाज़ारी पर सख्त प्रतिबंध,नियम तोड़ने पर दो साल की जेल या आर्थिक दंड
लगातार बारिश से आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने की आशंका,नागरिकों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील
आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कड़ी निगरानी
28 अगस्त 2025।
IBEX NEWS,शिमला ।
पिछले 72 घंटों से जारी भारी बारिश ने जिला लाहौल–स्पीति में हालात बिगाड़ दिए हैं। रोहतांग पास और अटल टनल के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग-03 पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है, जिससे विशेषकर भारी वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है।
स्थिति को गंभीर मानते हुए उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष किरण भड़ाना ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 (ख) एवं (ग) के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं।
ईंधन आपूर्ति के लिए विशेष प्रावधान
- सभी पेट्रोल पंप संचालकों को न्यूनतम भंडार सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
- बड़ी क्षमता वाले पंपों में कम से कम 10,000 लीटर डीज़ल और 5,000 लीटर पेट्रोल का आरक्षित स्टॉक रहना चाहिए।
- लाइट मोटर वाहनों को एक बार में अधिकतम 10 लीटर ईंधन ही उपलब्ध कराया जाएगा।
- एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन और आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई करने वाले वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी ।

सख्त निगरानी और दंडात्मक कार्रवाई
प्रशासन ने ईंधन की जमाखोरी और कालाबाज़ारी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। आदेशों की अवहेलना करने वाले डीलरों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं आईपीसी की धारा 188 के तहत कड़ी कार्रवाई होगी, जिसमें दो साल तक का कारावास, आर्थिक दंड या दोनों सम्मिलित हो सकते हैं।
नागरिकों से अपील
लगातार वर्षा और मार्ग अवरुद्ध होने से आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। प्रशासन ने नागरिकों से अनावश्यक यात्रा से परहेज़ करने और जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है, ताकि आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।




