
स्टाइलिश नंबर प्लेट पड़ी महंगी, जिला पुलिस शिमला का सख्त संदेश
शिमला। पहली तस्वीर में एक वाहन पर गैर-मानक (Non-Standard) रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट प्रदर्शित करते हुए पाया गया, जबकि दूसरी तस्वीर में उक्त उल्लंघन पर जारी किया गया भारी चालान दर्शाया गया है।
जिला पुलिस शिमला ने स्पष्ट किया है कि फैंसी फॉन्ट, बदली हुई स्पेसिंग, डिजाइनर स्टाइल या निर्धारित प्रारूप से अलग नंबर प्लेट का प्रयोग मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन है। इस प्रकार के बदलाव से वाहन की सही पहचान में बाधा उत्पन्न होती है और यह कानूनी कार्रवाई को आमंत्रित करता है।
क्या है नियम?
केवल सरकार द्वारा अनुमोदित High Security Registration Plate (HSRP) ही मान्य है।
रजिस्ट्रेशन नंबर निर्धारित फॉन्ट, आकार (Size) और स्पेसिंग के अनुसार होना अनिवार्य है।
सजावटी, स्टाइलिश या कस्टमाइज्ड नंबर प्लेट पूर्णतः प्रतिबंधित हैं।
जिला पुलिस शिमला द्वारा नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रवर्तन अभियान (Enforcement Drives) लगातार चलाए जा रहे हैं। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
पुलिस प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर उसकी कानूनी पहचान है — इसे स्पष्ट, मानक और नियमों के अनुरूप रखें।




