
हिमाचल में एंट्री अब होगी सस्ती: बाहरी यात्री वाहनों के लिए टोल दरों में भारी कटौती, स्थानीय लोगों को भी राहत
IBEX NEWS,शिमला | 1 अप्रैल, 2026
हिमाचल प्रदेश सरकार ने नए वित्त वर्ष 2026-27 के आगाज पर प्रदेश आने वाले पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत दी है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने टोल नीति में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए बाहरी राज्यों से आने वाले यात्री वाहनों की फीस घटा दी है। विभाग के आयुक्त डॉ. यूनुस (IAS) द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
यात्री वाहनों के लिए 130 की जगह अब मात्र 100 रुपये
सरकार ने टोल नीति की अनुसूची-1 के मद संख्या 1 (B) में संशोधन किया है। इसके तहत बाहरी राज्यों से आने वाले यात्री वाहन (12+1 क्षमता तक), जिन्हें पहले 130 रुपये प्रतिदिन का टोल देना पड़ता था, अब उन्हें मात्र 100 रुपये चुकाने होंगे। पर्यटन सीजन से ठीक पहले लिए गए इस फैसले से राज्य में सैलानियों की आमद बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।



स्थानीय निवासियों को 5 KM दायरे में ‘फ्री टोकन’
टोल नीति की धारा 2.3.22 में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब टोल बैरियर के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय निवासियों को फ्री टोकन की सुविधा दी जाएगी।
• दस्तावेज: इसके लिए स्थानीय निवासियों को एसडीएम या तहसीलदार द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या अन्य सरकारी दस्तावेज दिखाने होंगे।
• बड़ी राहत: पहले इस नियम में कुछ जटिलताएं थीं, जिन्हें अब हटा दिया गया है ताकि बैरियर के पास रहने वाले लोगों की आवाजाही सुगम हो सके।
एक नजर नई टोल दरों पर (प्रति दिन):

इन पर नहीं लगेगा कोई टैक्स
विभाग ने स्पष्ट किया है कि हिमाचल प्रदेश में एमवी एक्ट (MV Act) के तहत पंजीकृत निजी हल्के मोटर वाहनों को इस टोल से मुक्त रखा गया है। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से पूरे प्रदेश के सभी टोल बैरियरों पर लागू कर दिया गया है।



