
प्रॉक्सी एंट्री पर पूर्ण प्रतिबंध, अब 4000 रुपये चुकाना होगा दैनिक किराया
IBEX NEWS BUREAU,शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने नई दिल्ली, चंडीगढ़ और शिमला स्थित प्रदेश सरकार के प्रमुख भवनों और सर्किट हाउस के कमरों के किराए (Tariff) में भारी संशोधन किया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद विभाग ने इस संबंध में विधिवत अधिसूचना जारी कर दी है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
अधिसूचना के अनुसार, हिमाचल भवन नई दिल्ली, हिमाचल सदन नई दिल्ली, हिमाचल भवन चंडीगढ़ और शिमला स्थित विलीज पार्क सर्किट हाउस के विशिष्ट कमरों का किराया अब 4000 रुपये प्रति दिन निर्धारित किया गया है। इस शुल्क में सभी प्रकार के टैक्स (Inclusive of all taxes) शामिल होंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधन वर्ष 2025 की पुरानी अधिसूचना में आंशिक बदलाव करते हुए किया गया है।
नए नियमों के तहत अब व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाया गया है। आदेशानुसार, अब इन भवनों में ‘प्रॉक्सी ऑक्यूपेंसी’ (किसी दूसरे के नाम पर ठहरना) पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। संबंधित मैनेजर यह सुनिश्चित करेंगे कि केवल वही व्यक्ति कमरे में ठहरे, जिसके नाम पर आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा, कमरों के अलॉटमेंट की पुष्टि दोपहर 12:00 बजे और शाम 5:00 बजे के अंतराल में की जाएगी।

सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) को कड़े निर्देश दिए हैं कि बढ़े हुए किराए के साथ-साथ इन भवनों में ठहरने वाले अतिथियों को मिलने वाली सुविधाओं की गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। निगम को उच्च स्तरीय सुविधाएं और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इस अधिसूचना की प्रतियां सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, रजिस्ट्रार जनरल (उच्च न्यायालय) और प्रबंध निदेशकों को आगामी कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी गई हैं।



