
IBEX NEWS BUREAU,शिमला, 1 जुलाई। जिला शिमला पुलिस की प्रभावी जांच और न्यायालय में सशक्त पैरवी के चलते हत्या के एक महत्वपूर्ण मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। माननीय विशेष न्यायाधीश, शिमला ने आरोपी को हत्या और मारपीट के आरोपों में दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई।
पुलिस के अनुसार, थाना ढली में एफआईआर संख्या 105/2022 भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 और 324 के तहत दर्ज की गई थी। मामले की जांच के दौरान यह साबित हुआ कि आरोपी रामेश्वर (40 वर्ष) निवासी गांव थूंड, डाकघर सतलाई, तहसील जुंगा, जिला शिमला ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था तथा पीड़ित को गंभीर चोटें भी पहुंचाई थीं।
30 जून 2026 को सुनाए गए फैसले में माननीय विशेष न्यायाधीश, शिमला ने आरोपी को धारा 302 IPC के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
इसके अलावा, न्यायालय ने आरोपी को धारा 324 IPC के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया। जुर्माना न भरने की स्थिति में आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
शिमला पुलिस ने कहा कि गंभीर अपराधों के मामलों में निष्पक्ष, वैज्ञानिक और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है। पुलिस द्वारा साक्ष्यों का प्रभावी संकलन और न्यायालय में मजबूत पैरवी के चलते ही इस मामले में दोषसिद्धि सुनिश्चित हो सकी।
पुलिस ने दोहराया कि भविष्य में भी हत्या सहित अन्य गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।



