
IBEX NEWS ,शिमला ।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में वन विभाग को वन भूमि पर क़ब्ज़ाधारियों द्वारा बनाए सेब के बाग हटाने होंगे जिसके लिए गाँव चैथला तहसील कोटखाई ज़िला शिमला में शस्त्र लेकर चलने पर 18 जुलाई 2025 तक प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश ज़िला दण्डाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने आज जारी किए हैं।-
यह आदेश पुलिस, पैरामिलिट्री व सिक्योरिटी फोर्सेज, सरकारी व गैर सरकारी तथा अधिकृत सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होंगे।
आदेशानुसार गाँव चैथला के सभी लाइसेंसधारी शस्त्र धारको को अपने शस्त्र 12 जुलाई 2025 तक पुलिस थाना कोटखाई में जमा करवाने होंगे जोकि वहाँ 18 जुलाई जमा रहेंगे।
जन सुरक्षा सुनिश्चित करने और बेदखली प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, शिमला के ज़िला मजिस्ट्रेट, अनुपम कश्यप ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी किया है। 11 जुलाई, 2025 तक, हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले की कोटखाई तहसील के चैथला गाँव के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी निवासियों और संगठनों को शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत परिभाषित किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र और गोला-बारूद ले जाने पर प्रतिबंध है।




